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ITR फाइलिंग की समय सीमा 31 जुलाई: टैक्स नोटिस से बचने के लिए इन 5 सामान्य गलतियों से बचें

By Arth Vani Desk · 2026-07-28

आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की 31 जुलाई की समय सीमा तेजी से नजदीक आ रही है, करदाताओं को जुर्माने और कानूनी नोटिस से बचने के लिए सटीकता सुनिश्चित करनी चाहिए। आय डेटा के बेमेल होने और गलत बैंक विवरण जैसी सामान्य त्रुटियों से रिफंड में देरी या अतिरिक्त कर मांग हो सकती है।

Key takeaways

आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की 31 जुलाई की समय सीमा तेजी से नजदीक आ रही है, करदाताओं को जुर्माने और कानूनी नोटिस से बचने के लिए सटीकता सुनिश्चित करनी चाहिए। आय डेटा के बेमेल होने और गलत बैंक विवरण जैसी सामान्य त्रुटियों से रिफंड में देरी या अतिरिक्त कर मांग हो सकती है।

मूल्यांकन वर्ष 2024-25 (वित्तीय वर्ष 2023-24) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 है। जैसे-जैसे यह तारीख नजदीक आ रही है, आयकर विभाग ने करदाताओं से अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए जल्दी फाइल करने का आग्रह किया है। हालांकि, जल्दबाजी अक्सर ऐसी त्रुटियों की ओर ले जाती है जो धारा 143(1) के तहत जांच नोटिस को ट्रिगर कर सकती हैं या रिफंड दावों को अस्वीकार कर सकती हैं।

1. वार्षिक सूचना विवरण (AIS) और TIS को अनदेखा करना

सबसे आम गलतियों में से एक केवल फॉर्म 16 पर निर्भर रहना है। करदाताओं को ई-फाइलिंग पोर्टल से अपना वार्षिक सूचना विवरण (AIS) और करदाता सूचना सारांश (TIS) डाउनलोड और समीक्षा करनी चाहिए। ये दस्तावेज सभी वित्तीय लेनदेन को कैप्चर करते हैं, जिसमें बचत खाते का ब्याज, लाभांश आय और शेयर बाजार लेनदेन शामिल हैं। आपके ITR और AIS के बीच कोई भी विसंगति आय के कम रिपोर्टिंग के लिए तत्काल कर नोटिस का कारण बन सकती है।

2. गलत ITR फॉर्म का चयन करना

गलत फॉर्म का चयन एक तकनीकी त्रुटि है जो आपकी फाइलिंग को 'दोषपूर्ण' बना सकती है। उदाहरण के लिए, ITR-1 (सहज) वेतन, एक गृह संपत्ति और अन्य स्रोतों से ₹50 लाख तक की आय वाले व्यक्तियों के लिए है। हालांकि, यदि आप किसी कंपनी में निदेशक हैं या असूचीबद्ध इक्विटी शेयर रखते हैं, तो आप ITR-1 का उपयोग नहीं कर सकते हैं और आपको ITR-2 या ITR-3 का विकल्प चुनना होगा। गलत फॉर्म दाखिल करने के लिए आपको एक संशोधित रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता हो सकती है, संभवतः समय सीमा के बाद।

3. सभी आय स्रोतों का खुलासा करने में विफलता

करदाता अक्सर 'छूट प्राप्त आय' या छोटे आय स्रोतों की रिपोर्ट करना भूल जाते हैं। इसमें बचत बैंक खातों पर अर्जित ब्याज (धारा 80TTA के तहत ₹10,000 तक कटौती योग्य), सावधि जमा से ब्याज और पूंजीगत लाभ से आय शामिल है। भले ही आपकी कुल आय कर योग्य सीमा से कम हो, यदि आप रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, तो विभाग के डेटा रिकॉर्ड से मेल खाने के लिए अर्जित प्रत्येक रुपये का हिसाब होना चाहिए।

4. रिफंड के लिए गलत बैंक खाता विवरण

यदि आप कर रिफंड के लिए पात्र हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता ई-फाइलिंग पोर्टल पर 'मान्य' है। IFSC कोड या खाता संख्या में त्रुटियां रिफंड विफलताओं के सामान्य कारण हैं। इसके अतिरिक्त, आपके बैंक रिकॉर्ड पर नाम आपके पैन कार्ड पर नाम से मेल खाना चाहिए। आयकर विभाग केवल पैन से जुड़े पूर्व-मान्य बैंक खातों में रिफंड जारी करता है।

5. रिटर्न को ई-सत्यापित करना भूल जाना

ITR दाखिल करना केवल आधा काम है। आपका रिटर्न तब तक वैध नहीं माना जाता जब तक कि इसे सत्यापित न किया जाए। करदाताओं के पास आधार OTP, नेट बैंकिंग या डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके अपने रिटर्न को ई-सत्यापित करने के लिए 30 दिनों की विंडो होती है। यदि आप इस अवधि के भीतर सत्यापित करने में विफल रहते हैं, तो आपके ITR को 'दाखिल नहीं किया गया' माना जाएगा, जिससे धारा 234F के तहत ₹5,000 तक का विलंब शुल्क और अवैतनिक करों पर ब्याज लग सकता है।

यह रिपोर्ट केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और पेशेवर कर सलाह का गठन नहीं करती है। विशिष्ट प्रश्नों के लिए कृपया एक योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट से परामर्श करें।

Frequently asked questions

यदि मैं 31 जुलाई की ITR समय सीमा चूक जाता हूं तो क्या होगा?

यदि आप समय सीमा चूक जाते हैं, तो आप 31 दिसंबर तक 'विलंबित रिटर्न' दाखिल कर सकते हैं, लेकिन आपको ₹5,000 तक का विलंब शुल्क और किसी भी अवैतनिक कर पर ब्याज देना होगा।

क्या बचत खाते के ब्याज की रिपोर्ट करना अनिवार्य है?

हां, सभी ब्याज आय की रिपोर्ट करना अनिवार्य है। हालांकि, आप धारा 80TTA के तहत बचत खाते के ब्याज पर ₹10,000 तक की कटौती का दावा कर सकते हैं।

मैं कैसे जांचूं कि मेरा बैंक खाता रिफंड के लिए मान्य है?

आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें, 'मेरी प्रोफाइल' पर जाएं, और सत्यापन स्थिति की जांच करने और यह सुनिश्चित करने के लिए 'मेरा बैंक खाता' चुनें कि यह आपके पैन से जुड़ा हुआ है।

Source: Mint Money
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