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AY 2026-27 के लिए डिफेक्टिव ITR नोटिस: क्या करें और क्या है समय सीमा

By Arth Vani Desk · 2026-08-16

यदि निर्धारण वर्ष (AY) 2026-27 के लिए दाखिल किए गए रिटर्न में गलतियां होती हैं, तो करदाताओं को धारा 139(9) के तहत डिफेक्टिव इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नोटिस मिल सकता है। आगे की जटिलताओं से बचने के लिए जवाब देने की समय सीमा और नोटिस को नजरअंदाज करने के परिणामों को समझना महत्वपूर्ण है।

Key takeaways

निर्धारण वर्ष (AY) 2026-27 के लिए अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने वाले भारतीय करदाताओं को आयकर अधिनियम की धारा 139(9) के तहत 'डिफेक्टिव ITR नोटिस' प्राप्त होने की संभावना के बारे में पता होना चाहिए। यह नोटिस आयकर विभाग द्वारा तब जारी किया जाता है जब आपके द्वारा दाखिल किए गए रिटर्न में विसंगतियां, अधूरी जानकारी या ऐसी त्रुटियां होती हैं जो इसकी उचित प्रोसेसिंग में बाधा डालती हैं।

आपको डिफेक्टिव ITR नोटिस क्यों मिल सकता है

डिफेक्टिव ITR नोटिस आमतौर पर आपके टैक्स फाइलिंग में विभिन्न त्रुटियों के कारण उत्पन्न होता है। सामान्य कारणों में शामिल हैं:

नोटिस विशेष रूप से आपके रिटर्न में पहचानी गई कमियों को उजागर करेगा, जिससे आप उन्हें सुधार सकेंगे।

जवाब देने की समय सीमा

डिफेक्टिव ITR नोटिस प्राप्त होने पर, करदाताओं को आमतौर पर जवाब देने और त्रुटियों को सुधारने के लिए प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों का समय दिया जाता है। यह समय सीमा अत्यंत महत्वपूर्ण है, और नोटिस पर तुरंत ध्यान देना आवश्यक है। कुछ मामलों में, यदि करदाता द्वारा देरी का वैध कारण बताया जाता है, तो निर्धारण अधिकारी (Assessing Officer) इस अवधि को बढ़ा सकता है।

डिफेक्टिव ITR नोटिस का जवाब कैसे दें

डिफेक्टिव ITR नोटिस का जवाब देने के लिए आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से 'संशोधित रिटर्न' (revised return) या 'सुधारा गया रिटर्न' (rectified return) दाखिल करना होता है। आपको अपने अकाउंट में लॉग इन करना होगा, 'e-File' सेक्शन पर जाना होगा और 'Respond to Defective Notice u/s 139(9)' चुनना होगा। पोर्टल पहचानी गई त्रुटियों को सुधारने और अपना रिटर्न फिर से जमा करने की प्रक्रिया में आपका मार्गदर्शन करेगा।

डिफेक्टिव ITR नोटिस को नजरअंदाज करने के परिणाम

डिफेक्टिव ITR नोटिस को नजरअंदाज करने के करदाताओं के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यदि आप निर्धारित 15-दिन की अवधि (या विस्तारित अवधि) के भीतर जवाब देने में विफल रहते हैं, तो आपकी मूल ITR फाइलिंग को 'अमान्य' (invalid) माना जाएगा। इसका मतलब है कि आपके रिटर्न को ऐसा माना जाएगा जैसे वह कभी दाखिल ही नहीं किया गया था। अमान्य रिटर्न के निहितार्थों में शामिल हैं:

इसलिए, यह अनिवार्य है कि डिफेक्टिव ITR नोटिस को गंभीरता से लिया जाए और अपने कर अनुपालन को सुनिश्चित करने और अनावश्यक जुर्माने या जटिलताओं से बचने के लिए दी गई समय सीमा के भीतर इसका समाधान किया जाए।

यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसमें टैक्स या वित्तीय सलाह शामिल नहीं है। व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए किसी योग्य टैक्स पेशेवर से परामर्श लें।

Frequently asked questions

What is a defective ITR notice?

A defective ITR notice under Section 139(9) is issued by the Income Tax Department when your filed tax return contains missing, inconsistent, or incorrect details that prevent its proper processing.

How much time do I have to respond to a defective ITR notice?

You typically have 15 days from the date of receiving the notice to respond and rectify the errors. An extension may be granted in some cases with a valid reason.

What happens if I ignore a defective ITR notice?

If you ignore the notice, your ITR will be treated as invalid, meaning it's considered as if you never filed it. This can lead to penalties, loss of benefits like carrying forward losses, and interest on any unpaid tax dues.

Source: Mint Money
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