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बॉम्बे हाई कोर्ट ने करण जौहर की फर्मों पर ₹79.7 करोड़ की GST मांग रद्द की; कहा फिल्में IT सॉफ्टवेयर नहीं हैं

By Arth Vani Desk · 2026-09-26

बॉम्बे हाई कोर्ट ने करण जौहर के स्वामित्व वाली दो फर्मों, धर्मा प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड और धर्मा कॉर्नरस्टोन एजेंसी एलएलपी, पर ₹79.7 करोड़ की वस्तु एवं सेवा कर (GST) मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि फिल्म निर्माण और वितरण सेवाओं को 'आईटी सॉफ्टवेयर' के रूप में जीएसटी विभाग का वर्गीकरण गलत था, यह पुष्टि करते हुए कि फिल्में कलात्मक कार्य हैं, न कि तकनीकी उत्पाद।

Key takeaways

बॉलीवुड फिल्म निर्माता करण जौहर की कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ₹79.7 करोड़ की वस्तु एवं सेवा कर (GST) मांग को रद्द कर दिया है। यह मांग धर्मा प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड और धर्मा कॉर्नरस्टोन एजेंसी एलएलपी पर जीएसटी विभाग द्वारा लगाई गई थी, जिसने विवादास्पद रूप से फिल्म निर्माण और वितरण से संबंधित सेवाओं को 'आईटी सॉफ्टवेयर' के रूप में वर्गीकृत किया था।

विवाद का मुख्य कारण जीएसटी विभाग का यह तर्क था कि जौहर की फर्मों द्वारा विदेशी संस्थाओं को प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर 18% जीएसटी लगना चाहिए, इन्हें आईटी सॉफ्टवेयर निर्यात के समान मानते हुए। इस वर्गीकरण का तात्पर्य यह था कि सॉफ्टवेयर सेवाओं पर सामान्य रूप से लागू होने वाली कुछ शर्तें, विशेष रूप से निर्यात के रूप में उनकी कर छूट की स्थिति के संबंध में, पूरी नहीं हुई थीं, जिससे यह बड़ी कर मांग उत्पन्न हुई।

कोर्ट का रुख: फिल्में कला हैं, आईटी सॉफ्टवेयर नहीं

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले की समीक्षा के बाद विभाग के वर्गीकरण को दृढ़ता से खारिज कर दिया। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि फिल्में, अपने स्वभाव से, रचनात्मक और कलात्मक कार्य हैं, न कि तकनीकी उत्पाद या 'आईटी सॉफ्टवेयर'। यह भेद जीएसटी कानून के तहत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों पर अलग-अलग कर दरें और छूट मानदंड लागू होते हैं।

कोर्ट का फैसला इस बात पर जोर देता है कि सेवा के इरादे और प्रकृति का जीएसटी वर्गीकरण निर्धारित करते समय सबसे अधिक महत्व होता है। एक कलात्मक प्रयास को तकनीकी उत्पाद के रूप में गलत वर्गीकृत करने से गलत कर देनदारियां और विवाद हो सकते हैं, जैसा कि इस मामले में स्पष्ट था। यह फैसला रचनात्मक और मनोरंजन उद्योगों में काम करने वाले व्यवसायों के लिए स्पष्टता लाता है, जिनमें अक्सर अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के साथ जटिल सेवा व्यवस्थाएं शामिल होती हैं।

मनोरंजन उद्योग के लिए निहितार्थ

इस फैसले के करण जौहर की फर्मों से परे व्यापक निहितार्थ हैं। यह एक मिसाल कायम करता है कि फिल्म और मनोरंजन क्षेत्र के भीतर सेवाओं को जीएसटी व्यवस्था के तहत कैसे देखा जाना चाहिए। कई प्रोडक्शन हाउस, टैलेंट एजेंसियां और मीडिया कंपनियां फिल्म वितरण, उत्पादन सेवाओं और सामग्री लाइसेंसिंग के लिए सीमा-पार लेनदेन में संलग्न हैं।

बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा प्रदान की गई स्पष्टता रचनात्मक अर्थव्यवस्था में अन्य संस्थाओं को कर अधिकारियों द्वारा उनकी सेवाओं के मनमाने या गलत वर्गीकरण से उत्पन्न होने वाले इसी तरह के विवादों से बचने में मदद कर सकती है। यह इस सिद्धांत को मजबूत करता है कि जीएसटी मूल्यांकन के दौरान प्रत्येक उद्योग की सेवाओं की अनूठी विशेषताओं पर विधिवत विचार किया जाना चाहिए, बजाय इसके कि एक सामान्य दृष्टिकोण अपनाया जाए।

विदेशों में ग्राहकों को रचनात्मक सेवाएं प्रदान करने वाले भारतीय व्यवसायों के लिए, जीएसटी के तहत उनकी पेशकशों के सटीक वर्गीकरण को समझना महत्वपूर्ण है। यह फैसला इस बात की पुष्टि करता है कि सेवा का सार – चाहे वह एक कलात्मक रचना हो, एक परामर्श भूमिका हो, या एक तकनीकी आउटपुट हो – उसके कर उपचार को निर्धारित करता है, विशेष रूप से निर्यात और लागू छूटों के संबंध में।

यह रिपोर्ट केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय या कानूनी सलाह नहीं माना जाना चाहिए।

Frequently asked questions

करण जौहर की फर्मों के खिलाफ जीएसटी की कितनी मांग थी?

जीएसटी विभाग ने करण जौहर के स्वामित्व वाली धर्मा प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड और धर्मा कॉर्नरस्टोन एजेंसी एलएलपी से ₹79.7 करोड़ की मांग की थी।

जीएसटी विभाग ने यह मांग क्यों की थी?

विभाग ने विदेशी संस्थाओं को प्रदान की जाने वाली फिल्म निर्माण और वितरण सेवाओं को 'आईटी सॉफ्टवेयर' के रूप में वर्गीकृत किया था और 18% जीएसटी लगाने की मांग की थी, यह तर्क देते हुए कि इस वर्गीकरण के तहत सेवाओं के निर्यात पर कर छूट की शर्तें पूरी नहीं हुई थीं।

बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला क्या था?

बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि फिल्में कलात्मक कार्य हैं न कि 'आईटी सॉफ्टवेयर', इस प्रकार जीएसटी विभाग के वर्गीकरण और कर मांग के आधार को खारिज कर दिया।

Source: GNews Tax
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