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जीएसटी पैनल कॉर्पोरेट समूहों के भीतर टैक्स क्रेडिट हस्तांतरण की अनुमति दे सकता है; अंतर-समूह गारंटी को मिल सकती है छूट

By Arth Vani Desk · 2026-07-28

एक प्रमुख जीएसटी पैनल महत्वपूर्ण उद्योग सुझावों की समीक्षा कर रहा है, जिसमें एक ही कॉर्पोरेट समूह के भीतर कंपनियों को अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट हस्तांतरित करने की अनुमति देना और अंतर-समूह कॉर्पोरेट गारंटी को कर से छूट देना शामिल है। व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देने और कॉर्पोरेट नकदी प्रवाह में सुधार लाने के उद्देश्य से ये प्रस्ताव अगली बैठक के लिए जीएसटी परिषद के समक्ष रखे जाएंगे।

Key takeaways

भारतीय व्यवसायों को जल्द ही अपने वस्तु एवं सेवा कर (GST) अनुपालन और नकदी प्रवाह प्रबंधन में महत्वपूर्ण राहत मिल सकती है। एक प्रमुख जीएसटी पैनल वर्तमान में महत्वपूर्ण उद्योग सुझावों पर विचार कर रहा है, जो यदि लागू किए जाते हैं, तो कंपनियों को अपने कॉर्पोरेट समूहों के भीतर अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट हस्तांतरित करने की अनुमति देंगे। इसके अतिरिक्त, पैनल अंतर-समूह कॉर्पोरेट गारंटी को कर शुल्कों से छूट देने के प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है।

कॉर्पोरेट समूहों के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट को सुव्यवस्थित करना

इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) वह कर है जो एक व्यवसाय कच्चे माल, वस्तुओं या सेवाओं की खरीद पर भुगतान करता है, जिसका उपयोग वह अपनी अंतिम बिक्री पर देय कर को समायोजित करने के लिए कर सकता है। वर्तमान में, व्यवसायों को अक्सर अपने ITC का पूरी तरह से उपयोग करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे पूंजी अटक जाती है। प्रस्तावित परिवर्तन एक ही कॉर्पोरेट छाते के तहत आने वाली कंपनियों को इस अप्रयुक्त क्रेडिट को आपस में साझा करने या हस्तांतरित करने की अनुमति देगा। इसका मतलब यह है कि यदि किसी समूह के भीतर एक इकाई के पास अतिरिक्त ITC है जबकि दूसरी के पास कमी है, तो क्रेडिट को संभावित रूप से पूल किया जा सकता है और व्यक्तिगत कंपनियों के पास फंसे रहने के बजाय इसका सर्वोत्तम उपयोग किया जा सकता है।

उद्योग हितधारक इस बदलाव की वकालत कर रहे हैं, जो बड़े कॉर्पोरेट संरचनाओं में क्रेडिट उपयोग की दक्षता में सुधार की इसकी क्षमता पर प्रकाश डालते हैं। ऐसे कदम से कार्यशील पूंजी मुक्त होने की उम्मीद है जो अन्यथा अप्रयुक्त क्रेडिट में अटकी रह सकती है, जिससे व्यवसायों के समग्र वित्तीय स्वास्थ्य में वृद्धि होगी।

अंतर-समूह कॉर्पोरेट गारंटी पर कर राहत

समीक्षाधीन एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव अंतर-समूह कॉर्पोरेट गारंटी को कर शुल्कों से छूट देना है। एक अंतर-समूह कॉर्पोरेट गारंटी तब होती है जब एक कॉर्पोरेट समूह के भीतर एक कंपनी उसी समूह के भीतर किसी अन्य कंपनी के ऋण या वित्तीय दायित्व के लिए गारंटी प्रदान करती है। अक्सर, ऐसी गारंटी समूह संस्थाओं के बीच किसी भी प्रत्यक्ष शुल्क या प्रतिफल के बिना दी जाती हैं।

वर्तमान में, इन गारंटियों की कराधान कई व्यवसायों के लिए विवाद का विषय रहा है, जिससे अनुपालन लागत और संभावित कर देनदारियां बढ़ गई हैं। इन लेन-देनों को जीएसटी से छूट देने से कॉर्पोरेट समूहों के भीतर वित्तीय व्यवस्थाएं सरल हो जाएंगी और एक अतिरिक्त बोझ हट जाएगा जिसका व्यवसायों को वर्तमान में सामना करना पड़ता है, जिससे अंतर-कंपनी वित्तीय सहायता अधिक सीधी और कम खर्चीली हो जाएगी।

व्यवसाय सुगमता को बढ़ावा देना और अनुपालन कम करना

इन प्रस्तावित परिवर्तनों के पीछे का मुख्य लक्ष्य भारत में 'व्यवसाय करने में आसानी' को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देना और निगमों के लिए अनुपालन लागत को कम करना है। अधिक लचीले ITC उपयोग की अनुमति देकर और अंतर-समूह वित्तीय व्यवस्थाओं पर कर बाधाओं को हटाकर, सरकार का लक्ष्य एक अधिक व्यवसाय-अनुकूल कर वातावरण बनाना है। इससे सुचारु संचालन, कंपनियों के लिए बेहतर नकदी प्रवाह प्रबंधन और अंततः आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिल सकता है।

प्रमुख जीएसटी पैनल की ये सिफारिशें अब अपनी अगली बैठक के लिए वस्तु एवं सेवा कर परिषद के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी। जीएसटी परिषद, जिसमें केंद्रीय और राज्य वित्त मंत्री शामिल हैं, भारत में जीएसटी-संबंधित मामलों के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। उनकी स्वीकृति इन परिवर्तनों को लागू करने का मार्ग प्रशस्त करेगी, जिससे भारतीय व्यवसायों की एक विस्तृत श्रृंखला को स्वागत योग्य राहत और परिचालन दक्षता मिलेगी।

यह रिपोर्ट केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसमें कर या वित्तीय सलाह शामिल नहीं है।

Frequently asked questions

प्रमुख जीएसटी पैनल किस पर विचार कर रहा है?

प्रमुख जीएसटी पैनल दो प्रमुख प्रस्तावों पर विचार कर रहा है: एक ही कॉर्पोरेट समूह के भीतर कंपनियों के बीच अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के हस्तांतरण की अनुमति देना, और अंतर-समूह कॉर्पोरेट गारंटी को कर शुल्कों से छूट देना।

इन परिवर्तनों से भारतीय व्यवसायों को कैसे लाभ होगा?

इन परिवर्तनों से अप्रयुक्त कर क्रेडिट से अवरुद्ध पूंजी को मुक्त करके और अंतर-समूह गारंटियों से जुड़ी अनुपालन लागत और संभावित कर लागत को कम करके कॉर्पोरेट नकदी प्रवाह में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है। इससे भारत में व्यवसाय करने में आसानी बढ़ेगी।

इन प्रस्तावों के लिए अगले कदम क्या हैं?

जीएसटी पैनल की सिफारिशें अपनी अगली बैठक के लिए जीएसटी परिषद के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी। जीएसटी परिषद फिर इन परिवर्तनों को मंजूर करने और लागू करने पर विचार और निर्णय लेगी।

Source: ET Economy
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