आयकर विभाग ने लॉन्च की विदेशी संपत्ति रिपोर्ट: अपनी विदेशी होल्डिंग्स की जांच कैसे करें
आयकर विभाग ने करदाताओं को विदेशी वित्तीय डेटा ट्रैक करने में मदद करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर एक नई 'विदेशी संपत्ति सूचना' (Foreign Assets Information) रिपोर्ट पेश की है। यह टूल व्यक्तियों को अपना रिटर्न दाखिल करने से पहले स्वचालित विनिमय समझौतों के तहत विदेशी न्यायालयों से प्राप्त जानकारी को सत्यापित करने की अनुमति देता है।
Key takeaways
- आयकर विभाग अब आपको दिखाता है कि उसे अन्य देशों से विदेशी संपत्ति का क्या डेटा प्राप्त हुआ है।
- ई-फाइलिंग पोर्टल पर 'Services' > 'AIS' अनुभाग के माध्यम से रिपोर्ट तक पहुँचें।
- विदेशी होल्डिंग्स वाले सभी सामान्य निवासियों के लिए Schedule FA में सटीक प्रकटीकरण अनिवार्य है।
- विदेशी संपत्तियों की रिपोर्ट करने में विफलता काला धन अधिनियम के तहत भारी दंड का कारण बन सकती है।
आयकर विभाग ने करदाताओं को विदेशी वित्तीय डेटा ट्रैक करने में मदद करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर एक नई 'विदेशी संपत्ति सूचना' (Foreign Assets Information) रिपोर्ट पेश की है। यह टूल व्यक्तियों को अपना रिटर्न दाखिल करने से पहले स्वचालित विनिमय समझौतों के तहत विदेशी न्यायालयों से प्राप्त जानकारी को सत्यापित करने की अनुमति देता है।
आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर एक समर्पित 'विदेशी संपत्ति सूचना' रिपोर्ट लॉन्च की है। यह नई सुविधा करदाताओं को उनके विदेशी वित्तीय हितों, जिसमें बैंक खाते, अचल संपत्ति और निवेश संपत्ति शामिल हैं, का एक समेकित दृश्य प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जैसा कि विदेशी न्यायालयों द्वारा भारतीय कर अधिकारियों को सूचित किया गया है।
करदाताओं के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है
भारत सूचनाओं के स्वचालित विनिमय (AEOI) और कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड (CRS) में भाग लेता है, जो देशों को गैर-निवासियों के वित्तीय डेटा को उनके गृह कर अधिकारियों के साथ साझा करने की अनुमति देता है। पहले, करदाताओं को अक्सर अपनी वैश्विक होल्डिंग्स को अपने भारतीय कर फाइलिंग के साथ मिलाने में कठिनाई होती थी। यह नई रिपोर्ट पारदर्शिता लाती है, जिससे व्यक्तियों को यह देखने की अनुमति मिलती है कि कर विभाग के पास उनकी विदेशी संपत्तियों के संबंध में वास्तव में क्या जानकारी है।
विदेशी संपत्ति रिपोर्ट तक कैसे पहुँचें
करदाता ई-फाइलिंग पोर्टल पर इन चरणों का पालन करके इस जानकारी तक पहुँच सकते हैं:
- अपने PAN और पासवर्ड का उपयोग करके आधिकारिक आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर लॉग इन करें।
- डैशबोर्ड पर 'Services' टैब पर जाएँ।
- 'Annual Information Statement (AIS)' विकल्प चुनें।
- AIS इंटरफ़ेस के भीतर, नए जोड़े गए 'Foreign Assets Information' अनुभाग को देखें।
अनुपालन और काला धन अधिनियम
इस रिपोर्ट का शुभारंभ काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के अनुपालन को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय कानून के तहत, सामान्य निवासियों को अपने आयकर रिटर्न (ITR) के 'Schedule FA' में सभी विदेशी संपत्तियों का खुलासा करना आवश्यक है। इन संपत्तियों का खुलासा करने में विफलता, भले ही वे कर भुगतान वाली आय से अर्जित की गई हों, गैर-प्रकटीकरण के प्रति वर्ष ₹10 लाख तक का जुर्माना लग सकता है।
आपको क्या करना चाहिए?
यदि आपके पास विदेशी बैंक खाते, विदेशी कंपनियों में स्टॉक विकल्प (ESOPs), या विदेश में संपत्ति है, तो आपको तुरंत इस रिपोर्ट की जांच करनी चाहिए। यदि रिपोर्ट और आपकी वास्तविक होल्डिंग्स के बीच विसंगतियां हैं, तो आपको फीडबैक देने की आवश्यकता हो सकती है या यह सुनिश्चित करना होगा कि आपकी अगली कर फाइलिंग जांच या उच्च-मूल्य वाले दंड से बचने के लिए आपके वैश्विक पोर्टफोलियो को सटीक रूप से दर्शाती है।
यह रिपोर्ट केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी या कर सलाह का गठन नहीं करती है। फाइलिंग आवश्यकताओं के लिए एक योग्य कर पेशेवर से परामर्श लें।
Frequently asked questions
मैं टैक्स पोर्टल पर अपनी विदेशी संपत्ति का विवरण कहां पा सकता हूं?
ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें, 'Services' पर जाएं, 'Annual Information Statement (AIS)' पर क्लिक करें और 'Foreign Assets Information' टैब देखें।
क्या विदेशी संपत्ति की रिपोर्ट करना अनिवार्य है यदि मैंने उस आय पर पहले ही कर का भुगतान कर दिया है?
हाँ, आपके ITR के Schedule FA में विदेशी संपत्तियों की रिपोर्ट करना सामान्य निवासियों के लिए अनिवार्य है, चाहे वह आय कर योग्य हो या पहले से कर भुगतान की गई हो।
अगर मैं अपने विदेशी बैंक खाते का खुलासा नहीं करता हूँ तो क्या होगा?
काला धन अधिनियम के तहत, विदेशी संपत्तियों का खुलासा न करने या गलत खुलासा करने पर ₹10 लाख का एकमुश्त जुर्माना लग सकता है।