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ITR-2 फाइलिंग गाइड: व्यक्तियों और HUF के लिए आयकर पोर्टल पर चरण

By Arth Vani Desk · 2026-07-08

जो व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) सरल ITR-1 फॉर्म के लिए पात्र नहीं हैं, वे अब ITR-2 फॉर्म का उपयोग करके अपना आयकर रिटर्न (ITR) ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं। यह गाइड आधिकारिक आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जमा करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों और चरण-दर-चरण प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करती है।

Key takeaways

आयकर विभाग उन व्यक्तियों और HUF के लिए ITR-2 फॉर्म प्रदान करता है जिनकी आय के स्रोत उन्हें ITR-1 सहज फॉर्म के लिए योग्य नहीं बनाते हैं। इसमें आमतौर पर वे लोग शामिल होते हैं जिनकी आय घर की संपत्ति (एक से अधिक), पूंजीगत लाभ, विदेशी संपत्ति, या भारत के बाहर के स्रोतों से होती है।

आपको आवश्यक दस्तावेज़

चरण-दर-चरण ऑनलाइन फाइलिंग प्रक्रिया

ई-फाइलिंग पोर्टल करदाताओं को प्रक्रिया के माध्यम से मार्गदर्शन करता है। शुरू करने से पहले, सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज़ आसानी से उपलब्ध हैं। पोर्टल को आपकी आय और वित्तीय गतिविधियों के आधार पर विशिष्ट अनुसूचियों को भरने की आवश्यकता होती है।

भाग A: सामान्य जानकारी

इस अनुभाग में आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी। पोर्टल अक्सर आपके पैन के आधार पर पहले से भरा हुआ डेटा प्रदान करता है। इस जानकारी को ध्यान से सत्यापित करना और किसी भी विसंगति या गुम विवरण को अपडेट करना महत्वपूर्ण है। यदि आपकी प्रोफ़ाइल जानकारी बदल गई है तो आपको उसे भी अपडेट करना पड़ सकता है।

अन्य अनुसूचियों को भरना

आपकी आय के स्रोतों के आधार पर, आपको प्रासंगिक अनुसूचियों को भरना होगा। इनमें वेतन आय, घर की संपत्ति से आय, पूंजीगत लाभ, अन्य स्रोतों से आय और विदेशी संपत्ति के बारे में विवरण शामिल हो सकते हैं। सभी आय और कटौतियों की रिपोर्टिंग में सटीकता सुनिश्चित करें।

सत्यापन और जमा करना

एक बार सभी अनुसूचियां पूरी हो जाने के बाद, आप अपना रिटर्न पूर्वावलोकन कर सकते हैं। सटीकता के लिए समीक्षा करने के बाद, आप रिटर्न को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा कर सकते हैं। जमा करने के बाद एक महत्वपूर्ण कदम ई-सत्यापन है। आपको अपना टैक्स रिटर्न जमा करने के तीस दिनों के भीतर उसका ई-सत्यापन पूरा करना होगा। यह आधार OTP, नेट बैंकिंग का उपयोग करके, या ITR-V पावती की हस्ताक्षरित प्रति CPC, बेंगलुरु को भेजकर किया जा सकता है।

यह लेख सामान्य जानकारी प्रदान करता है और पेशेवर कर सलाह का विकल्प नहीं है।

Frequently asked questions

ITR-2 फाइल करने के लिए कौन पात्र है?

ITR-2 उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) के लिए है जो ITR-1 फाइल करने के लिए पात्र नहीं हैं। इसमें आमतौर पर वे लोग शामिल होते हैं जिनकी आय घर की संपत्ति (एक से अधिक), पूंजीगत लाभ, विदेशी संपत्ति, या भारत के बाहर के स्रोतों से होती है।

ITR-2 फाइलिंग के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?

आवश्यक दस्तावेजों में आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म 16, TDS प्रमाणपत्र (फॉर्म 16A, 16B, 16C), बैंक विवरण, निवेश का विवरण, पूंजीगत लाभ विवरण, और विदेशी संपत्ति या आय से संबंधित कोई भी दस्तावेज़ शामिल हैं।

जमा करने के बाद मुझे अपना ITR-2 ई-सत्यापित करने में कितना समय लगता है?

आपको अपना जमा किया गया ITR-2 रिटर्न दाखिल करने के तीस दिनों के भीतर ई-सत्यापित करना होगा।

Source: ET Wealth
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