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अपने बच्चे की शिक्षा पर टैक्स बचाएं: धारा 80C और भत्ते के लाभों की व्याख्या

By Arth Vani Desk · 2026-07-12

भारतीय माता-पिता स्कूल ट्यूशन फीस और नियोक्ता द्वारा प्रदान किए गए विशिष्ट शिक्षा भत्तों पर कटौती का दावा करके अपनी कर देयता को कम कर सकते हैं। ये लाभ धारा 80C के तहत स्कूल फीस और छात्रावास खर्चों के लिए अतिरिक्त छूट दोनों को कवर करते हैं।

Key takeaways

भारतीय माता-पिता स्कूल ट्यूशन फीस और नियोक्ता द्वारा प्रदान किए गए विशिष्ट शिक्षा भत्तों पर कटौती का दावा करके अपनी कर देयता को कम कर सकते हैं। ये लाभ धारा 80C के तहत स्कूल फीस और छात्रावास खर्चों के लिए अतिरिक्त छूट दोनों को कवर करते हैं।

भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की लागत लगातार बढ़ने के साथ, कई माता-पिता इस बात से अनजान हैं कि इन खर्चों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उनकी वार्षिक आयकर को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आयकर अधिनियम वेतनभोगी और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा से संबंधित खर्चों पर राहत का दावा करने के कई रास्ते प्रदान करता है।

धारा 80C का लाभ

टैक्स बचाने का सबसे आम तरीका धारा 80C के माध्यम से है। जबकि यह धारा PPF या LIC जैसे निवेशों के लिए लोकप्रिय है, यह भारत के भीतर स्थित किसी भी विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल या शैक्षणिक संस्थान को भुगतान की गई 'ट्यूशन फीस' की कटौती की भी अनुमति देती है। यह लाभ प्रति व्यक्तिगत करदाता दो बच्चों तक के लिए उपलब्ध है।

नियोक्ता द्वारा प्रदान किए गए भत्ते

यदि आप एक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, तो आपके CTC (कॉस्ट टू कंपनी) में आपके बच्चों की शिक्षा के लिए विशिष्ट भत्ते शामिल हो सकते हैं। ये आयकर अधिनियम की धारा 10(14) के तहत कर से मुक्त हैं, बशर्ते वे आपकी वेतन संरचना का हिस्सा हों।

बाल शिक्षा भत्ता

नियोक्ता एक शिक्षा भत्ता प्रदान कर सकते हैं जो प्रति बच्चा प्रति माह ₹100 तक कर से मुक्त है। 80C लाभ के समान, यह अधिकतम दो बच्चों तक सीमित है। हालांकि राशि छोटी लग सकती है, यह कर-मुक्त आय की एक अतिरिक्त परत है।

छात्रावास व्यय भत्ता

जिन माता-पिता के बच्चे छात्रावास में रहते हैं, उनके लिए एक अलग छूट उपलब्ध है। आप प्रति बच्चा प्रति माह ₹300 तक (दो बच्चों तक के लिए) छात्रावास भत्ते के रूप में दावा कर सकते हैं। इसका दावा करने के लिए, बच्चे को अपनी शिक्षा प्राप्त करते समय छात्रावास में रहना चाहिए।

याद रखने योग्य महत्वपूर्ण नियम

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ट्यूशन फीस के लिए धारा 80C कटौती केवल भारत के भीतर शिक्षा के लिए उपलब्ध है। हालांकि, यदि आपका बच्चा विदेश में पढ़ रहा है, तो आप अभी भी धारा 80E के तहत शिक्षा ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज पर लाभ का दावा करने में सक्षम हो सकते हैं, जिसमें आठ साल के लिए ब्याज राशि पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है।

यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और पेशेवर कर सलाह का गठन नहीं करता है। कृपया अपने कर दाखिल करने से पहले एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से परामर्श करें।

Frequently asked questions

Can both parents claim tax benefits for the same child?

No, if one parent has already claimed the tuition fee for a child, the other parent cannot claim for the same child. However, if there are two children, each parent can claim for one child respectively.

Is the deduction available for private tuitions or coaching classes?

No, deductions are only available for fees paid to recognized schools, colleges, or universities for full-time education. Private coaching or hobby classes do not qualify.

Can I claim fees paid for my own or my spouse's education?

Under Section 80C, the tuition fee deduction is specifically for children. You cannot claim it for yourself or your spouse.

Source: Mint Money
Investments are subject to market risks. This article is for informational purposes only and not financial advice.