सरकार ने खुदरा निवेशकों के लिए इक्विटी एलटीसीजी कर को समाप्त करने की योजनाओं से इनकार किया

Source: ET Wealth
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- वित्त मंत्रालय ने खुदरा निवेशकों के लिए इक्विटी पर एलटीसीजी कर हटाने की किसी भी योजना से इनकार किया है।
- इस कर को समाप्त करने के लिए वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
- कर को समाप्त करने की अटकलों को आधिकारिक तौर पर विराम दिया गया है।
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Explore investmentsवित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि घरेलू खुदरा निवेशकों के लिए इक्विटी पर लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) कर को समाप्त करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यह कर संरचना में संभावित बदलावों की अटकलों के बीच आया है।
- ▸वित्त मंत्रालय ने खुदरा निवेशकों के लिए इक्विटी पर एलटीसीजी कर हटाने की किसी भी योजना से इनकार किया है।
- ▸इस कर को समाप्त करने के लिए वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
- ▸कर को समाप्त करने की अटकलों को आधिकारिक तौर पर विराम दिया गया है।
- ▸निवेशकों को मौजूदा कर नियमों के आधार पर योजना बनाना जारी रखना चाहिए।
- ✓वित्त मंत्रालय ने खुदरा निवेशकों के लिए इक्विटी पर एलटीसीजी कर हटाने की किसी भी योजना से इनकार किया है।
- ✓इस कर को समाप्त करने के लिए वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
- ✓कर को समाप्त करने की अटकलों को आधिकारिक तौर पर विराम दिया गया है।
- ✓निवेशकों को मौजूदा कर नियमों के आधार पर योजना बनाना जारी रखना चाहिए।
वित्त मंत्रालय ने घरेलू निवेशकों के लिए इक्विटी पर लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) कर को समाप्त करने की किसी भी योजना से आधिकारिक तौर पर इनकार किया है। हाल की अटकलों से पता चला था कि सरकार आगामी वित्तीय वर्षों में खुदरा निवेशकों के लिए इस कर को हटाने पर विचार कर सकती है।
हालांकि, वित्त मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि व्यक्तियों के लिए शेयर बाजार में निवेश पर एलटीसीजी कर को समाप्त करने के लिए वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इस स्पष्टीकरण का उद्देश्य वित्तीय हलकों और खुदरा निवेशकों के बीच चल रही अफवाहों पर विराम लगाना है।
एलटीसीजी कर एक वर्ष से अधिक समय तक रखे गए इक्विटी निवेश को बेचने से होने वाले लाभ पर लगाया जाता है। वर्तमान में, सूचीबद्ध इक्विटी के लिए, एक वित्तीय वर्ष में ₹1 लाख से अधिक के एलटीसीजी पर 10% की दर से बिना इंडेक्सेशन के कर लगाया जाता है। एक वर्ष या उससे कम समय तक रखे गए इक्विटी पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ (एसटीसीजी) पर 15% कर लगता है।
सरकार का रुख इस कर राजस्व धारा पर निरंतर निर्भरता का सुझाव देता है। जो निवेशक एलटीसीजी कर को पूरी तरह से हटाने की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें अपनी निवेश योजना और कर गणना में इसे शामिल करना जारी रखना होगा।
यह इनकार महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बाजार और निवेशकों को निश्चितता प्रदान करता है, जिससे अप्रमाणित अफवाहों के आधार पर संभावित अचानक प्रतिक्रियाओं या सट्टा व्यापार को रोका जा सकता है। निवेशकों को अपने इक्विटी निवेश के लिए मौजूदा कर नियमों का पालन करना जारी रखना चाहिए।
यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और निवेश सलाह का गठन नहीं करता है।
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Frequently Asked Questions
क्या सरकार इक्विटी पर एलटीसीजी कर को समाप्त करने की योजना बना रही है?
नहीं, वित्त मंत्रालय ने घरेलू खुदरा निवेशकों के लिए इक्विटी पर लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) कर को समाप्त करने की किसी भी योजना या वर्तमान प्रस्ताव से इनकार किया है।
इक्विटी पर वर्तमान एलटीसीजी कर की दर क्या है?
वर्तमान में, एक वित्तीय वर्ष में ₹1 लाख से अधिक के सूचीबद्ध इक्विटी पर लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) पर बिना इंडेक्सेशन के 10% की दर से कर लगाया जाता है। अल्पकालिक पूंजीगत लाभ (एसटीसीजी) पर 15% कर लगता है।
इस इनकार का निवेशकों के लिए क्या मतलब है?
यह इनकार निवेशकों के लिए स्पष्टता और निश्चितता प्रदान करता है, जिसका अर्थ है कि उन्हें निवेश निर्णय लेने और अपने करों की योजना बनाते समय मौजूदा एलटीसीजी कर नियमों को शामिल करना जारी रखना चाहिए।
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