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ताज़ाविरासत में मिली संपत्ति का पुनर्विकास: ₹75 लाख आय कर योग्य नहीं, ITAT का निर्णय
एक व्यक्ति, जिसे विरासत में मिली जमीन के पुनर्विकास से ₹75 लाख मिले थे, ने दिल्ली में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) के सामने सफलतापूर्वक तर्क दिया कि यह आय कर योग्य नहीं थी। संपत्ति के मालिक ने बिल्डर के साथ साझेदारी करने से पहले जमीन को फ्रीहोल्ड में परिवर्तित किया था और डीडीए म्यूटेशन पूरा किया था।

आईटीएटी दिल्ली की राहत: पिता ₹12.83 लाख के जुर्माने से बचे, नाबालिग की ₹1.17 करोड़ की आय पर
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) दिल्ली ने एक पिता को राहत दी है, जिसमें उनके नाबालिग बच्चे द्वारा ₹1.17 करोड़ की ब्याज आय अर्जित करने के कारण लगाया गया ₹12.83 लाख का जुर्माना रद्द कर दिया गया है। न्यायाधिकरण ने फैसला सुनाया कि जुर्माने के उद्देश्यों के लिए इस आय को पिता की आय के साथ क्लब नहीं किया जाना चाहिए।
Tax figures shown are indicative estimates for education only and depend on your specific situation. Consult a qualified tax professional or the Income-Tax Department before acting.
